
कलकत्ता हाईकोर्ट में पश्चिम बंगाल में टीएमसी की दक्षिण 24 परगना नगर से पार्षद कुहेली घोष ने मानहानि का मामला दायर किया है।
पश्चिम बंगाल स्कूल सेवा आयोग द्वारा प्रकाशित 952 ऑप्टिकल मार्क रिकग्निशन शीट की लिस्ट में पार्षद कुहेली घोष का नाम सामने आया था। दक्षिण 24 परगना में राजपुर-सोनारपुर नगरपालिका के वार्ड नंबर 18 से पार्षद होने के अलावा, घोष सोनारपुर चौहाटी हाई स्कूल में इतिहास के माध्यमिक शिक्षक के रूप में भी कार्यरत हैं। डब्ल्यूबीएसएससी द्वारा प्रकाशित 952 छेड़छाड़ की गई ओएमआर शीट की लिस्ट में घोष का नाम 474वें स्थान पर है।
सोमवार को कुहेली घोष ने कहा कि उन्होंने न्यायमूर्ति अभिजीत गंगोपाध्याय की एकल-न्यायाधीश पीठ के समक्ष मानहानि का मुकदमा दायर किया है और घोष ने दावा किया है कि उन्होंने भर्ती परीक्षा में पास होकर अपना पद सुरक्षित किया है। इसलिए छेड़छाड़ की गई ओएमआर शीट की लिस्ट में उसका नाम आने से उनकी सामाजिक प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा है।
कलकत्ता हाईकोर्ट में पश्चिम बंगाल में टीएमसी की दक्षिण 24 परगना नगर से पार्षद कुहेली घोष ने मानहानि का मामला दायर किया है। पश्चिम बंगाल स्कूल सेवा आयोग द्वारा प्रकाशित 952 ऑप्टिकल मार्क रिकग्निशन शीट की लिस्ट में पार्षद कुहेली घोष का नाम सामने आया था। दक्षिण 24 परगना में राजपुर-सोनारपुर नगरपालिका के वार्ड नंबर 18 से पार्षद होने के अलावा, घोष सोनारपुर चौहाटी हाई स्कूल में इतिहास के माध्यमिक शिक्षक के रूप में भी कार्यरत हैं। डब्ल्यूबीएसएससी द्वारा प्रकाशित 952 छेड़छाड़ की गई ओएमआर शीट की लिस्ट में घोष का नाम 474वें स्थान पर है।
सोमवार को कुहेली घोष ने कहा कि उन्होंने न्यायमूर्ति अभिजीत गंगोपाध्याय की एकल-न्यायाधीश पीठ के समक्ष मानहानि का मुकदमा दायर किया है और घोष ने दावा किया है कि उन्होंने भर्ती परीक्षा में पास होकर अपना पद सुरक्षित किया है। इसलिए छेड़छाड़ की गई ओएमआर शीट की लिस्ट में उसका नाम आने से उनकी सामाजिक प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा है।
